चेक बाउंस के मामले में आरोपी नवीन परिहार को 6 महीने की कारावास और 1.5 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा

बालोद - चेक बाउंस के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालोद ने आरोपी नवीन परिहार को 6 महीने की कारावास और 1.5 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी ने संतोषी बीज भंडार बालोद से कृषि कीटनाशक दवाएं खरीदी थीं और भुगतान के लिए चेक दिया था, जो अपर्याप्त राशि के कारण बाउंस हो गया था।
चेक बाउंस की कानूनी प्रक्रिया:- 
- चेक बाउंस होने पर पीड़ित पक्ष को बैंक से लिखित सूचना मिलती है।
- इसके बाद, पीड़ित पक्ष को 30 दिनों के भीतर चेक जारी करने वाले को लीगल नोटिस भेजना होता है।
- नोटिस मिलने के बाद चेक जारीकर्ता के पास 15 दिनों का समय होता है जिसमें वह राशि चुका सकता है।
- यदि भुगतान नहीं किया जाता है, तो पीड़ित पक्ष कोर्ट में केस दर्ज कर सकता है¹।
चेक बाउंस के अपराध में सजा:- 
- 2 साल तक की जेल
- चेक राशि का दोगुना जुर्माना
- दोनों
इस मामले में, न्यायालय ने आरोपी को 6 महीने की कारावास और चेक में उल्लेखित राशि 1.5 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि परिवादी को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी। परिवादी अपने मूल उधार रकम की वसूली के लिए अलग से न्यायालय में सिविल दावा पेश कर वसूल सकता है।

Post a Comment

Previous Post Next Post